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Delhi Excise Policy: मिल गई राहत..! मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

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नव निर्माण भारत,दिल्ली | Delhi Excise Policy Manish Sisodia: दिल्ली (Delhi) शराब घोटाला (Sharab Ghotala) मामले में तिहाड़ (Tihad) में बंद आप पार्टी (Party) के सीनियर नेता (Senior Neta) और पूर्व डिप्टी सीएम (Pruav Deputy CM) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार (Sukravaar,Friday) को बड़ी राहत मिल गई है….सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें जमानत दे दी बतादें की 17 महीनों (17 Mahino) से सिसोदिया तिहाड़ जेल (Sisodia Tihad Jail) में बंद थे |

कथित शराब घोटाले (Kathit Sharab Ghotale) में ट्रायल (Trial) शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (C.B.I.) और ईडी (E.D) दोनों मामलों (Mamlon) में उन्हे अब जमानत (Jamanat) दे दी है। तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में सिसोदिया (Sisodia) का रिलीज ऑर्डर (Release Order) पहुंचा..वहीं अब सिसोदिया (Sisodia) को तिहाड़ जेल (Tihad Jail) से रिहा कर दिया गया है।

आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) के नेता मनीष सिसोदिया जेल (Neta Manish Sisodia Jail) से सीधा ही सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के घर (Ghar) जाएंगे और उनके परिवार (Parivaar) से सबसे पहले मुलाकात करेंगे.. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील (Vakil) ने दिल्ली (Delhi) की अदालत (Adalat) में जमानती बॉण्ड (Jamanati Bond) भरा था और फिर रिहाई (Rihai) की प्रक्रिया शुरू हुई थी |

वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन (Justice K. V. Viswanathan) की बेंच ने कहा था कि सिसोदिया 17 महीने (Sisodia ,17, Mahino)से हिरासत (Hirasat) में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है और इसी के चलते वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए..इतनाा ही नहीं बेंच ने ये भी कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत (Jamanat) के लिए निचली अदालत (Neechali Adalat) भेजना ठीक नहीं होगा।

मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें (Neechali Adalat) और हाईकोर्ट (High Court) इस बात को समझें कि जमानत (Jamanat) नियम है और साथ ही जेल (Jail) अपवाद। बेंच ने सिसोदिया (Sisodia) को 10 लाख रुपए (10 Lakh Rupay) के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों (Jamanaton) पर रिहा (Riha) किए जाने का निर्देश दिया।

आपको बतादें कि दिल्ली (Delhi) के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया (Pruav Deputy CM Sisodia) को सीबीआई (C.B.I.) ने 26 फरवरी 2023 (26 February 2023) को गिरफ्तार (Girftaar) किया था साथ ही साथ उन पर दिल्ली (Delhi) आबकारी नीति 2021-22 (Aabakaree NIti) के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप (Aarop) भी लगाए गए थे, बाद में इस पॉलिसी (Policy) को रद्द करा गया था। और इसे देखते हुए ईडी (E.D) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में 9 मार्च 2023 (9 March 2023) को गिरफ्तार (Girftaar)किया था।

यह मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का मामला सीबीआई (C.B.I.) की प्राथमिकी (Prathmiki) से जुड़ा हुआ था। आप नेता मनीष (Neta Manish) ने 28 फरवरी 2023 (28 February 2023)को दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) से इस्तीफा (Ishteefa) दे दिया था। जहां उनके पास शिक्षा मंत्रालय (Shiksha Mantralay) का भी प्रभार था।

साथ ही साथ सिसोदिया (Sisodia) ने जमानत (Jamanat) दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि वह 17 महीने (17 Mahine) से हिरासत (Hirasat) में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा (Khilaph Mukadma) अभी तक शुरू नहीं हुआ… वहीं इसके बाद देखा गया था कि ED और CBI ने उनकी जमानत याचिका (Jamanat Yachika) का विरोध (Virod) किया था।

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